नई दिल्ली, अप्रैल 22 -- - आगजनी, तोड़फोड़, चोट पहुंचाने और गलत तरीके से रोकने जैसे अपराधों के लिए आरोप तय नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। साल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से संबंधित एक मामले में कड़कड़डूमा अदालत ने 57 लोगों के खिलाफ आगजनी, तोड़फोड़, चोट पहुंचाने और गलत तरीके से रोकने जैसे अपराधों के लिए आरोप तय करने का आदेश दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचल की अदालत दंगों से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी। जिसमें दयालपुर थाने द्वारा 57 लोगों के खिलाफ मुख्य वजीराबाद रोड और चांद बाग इलाके में 24 फरवरी, 2020 को हिंसा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने कहा कि रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य प्रथम दृष्टया दर्शाते हैं कि सभी आरोपी एक ऐसी भीड़ का हिस्सा थे, जिसका उद्देश्य हिंसा करना...