अहमदाबाद, जुलाई 3 -- 2013 रेप मामले में संत आसारम की अस्थाई बेल को 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। उन्हें गुजरात हाई कोर्ट ने मेडिकल आधार पर यह रहात दी है। कोर्ट ने आदेश में यह भी जोड़ा की यह अंतिम एक्सटेंशन है। न्यायमूर्ति इलेश वोरा और न्यायमूर्ति पी.एम.रावल की खंडपीठ ने आसाराम की अस्थायी ज़मानत को एक महीने के लिए और बढ़ा दिया। 28 मार्च को अदालत द्वारा उन्हें दी गई ज़मानत की अवधि 30 जून को समाप्त होने से पहले,अदालत ने उन्हें 7 जुलाई तक अंतरिम विस्तार दिया था। गुरुवार को सुनवाई के दौरान,आसाराम के वकील ने जमानत को तीन और महीनों के लिए बढ़ाने की मांग की। हालांकि,हाई कोर्ट ने कहा कि वह जमानत केवल एक महीने के लिए और बढ़ाएगा और यह अंतिम विस्तार होगा। आसाराम ने हाई कोर्ट का रुख तब किया था जब मेडिकल आधार पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें 31 मार...