रुद्रपुर, जनवरी 9 -- रुद्रपुर। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार आर्य की अदालत ने 2013 के एक लूट प्रकरण में नामजद तीन आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, साल 2013 में दिनेशपुर निवासी अजय सोदियाल ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि अप्रैल 2013 की एक रात वह अपने माता-पिता के साथ घर के बरामदे में सो रहे थे। तीन युवक घर पहुंचे। उनके घर में लूट की गई। इस संबंध में 23 अप्रैल 2013 को पुलिस ने मुकदमा किया। 20 सितंबरको आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। बुधवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने ग्राम खीदरपुर थाना अजीमनगर रामपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी गुलफाम, बब्लू और हाजी शकील को साक्ष्यों के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।

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