चेन्नई, अक्टूबर 8 -- चेन्नई की एक उपभोक्ता अदालत ने अरुम्बक्कम स्थित एक ब्यूटी पार्लर को 5 लाख रुपये का क्षतिपूर्ति भुगतान करने का निर्देश दिया है। यह राशि उस महिला को मिलेगी, जिसके पार्लर में 'हर्बल ट्रीटमेंट' कराने के बाद दोनों कान के लोब पूरी तरह नष्ट हो गए। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (चेन्नई उत्तर) ने पिछले माह सैलून के मालिक को लापरवाही और सेवा की कमी का दोषी मानते हुए महिला को 5 लाख रुपये का मुआवजा और 5000 रुपये मुकदमे के खर्च की राशि चुकाने का फैसला सुनाया।2000 रुपये में हर्बल ट्रीटमेंट टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार, अरुम्बक्कम की रहने वाली मेकअप आर्टिस्ट वी जयंती मार्च 2023 में अपने बड़े हो चुके कान के छिद्रों को छोटा करने के उद्देश्य से अकिलंदेश्वरी द्वारा चलाए जा रहे 'अब्बे हर्बल ब्यूटी पार्लर' गईं। इलाज के एवज में उन्ह...