कानपुर, नवम्बर 22 -- जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया (यूटीआई) को यूनिट की बकाया परिवक्वता राशि 22,876 रुपये का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। 20 हजार रुपये क्षतिपूर्ति भी देनी होगी। आवास विकास निवासी राज किशोर कटियार ने यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के शाखा प्रबंधक के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में 5 दिसंबर 2018 को परिवाद दाखिल किया था। बतौर आरोप उन्होंने कहा कि वह यूटीआई एनर्जी फंड (ग्रोथ) के यूनिट धारक हैं। उन्हें 14.36 प्रति यूनिट की दर पर 696.379 यूनिट 26 नवंबर 2007 को जारी किए गए थे। बाद में यूनिट का नाम परिवर्तित कर यूटीआइ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कर दिया गया। 23 नवंबर 2007 को उन्हें आवंटित यूनिट की नेट वैल्यू 19.79 रुपये प्रति यूनिट थी। 15 अक्तूबर 2010 को सूचना दी गई कि यूनिट की परिपक्वता राशि 8,481 रुपये...