हिन्दुस्तान ब्यूरो, नवम्बर 29 -- भ्रष्टाचार के 18 साल पुराने मामले में निगरानी के विशेष न्यायाधीश मो रूस्तम ने बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सह वरिष्ठ परियोजना पदाधिकारी बिनय कुमार सिंह को दोषी करार दिया है। आरोपी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध के लिए एक वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। साथ ही, उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) के साथ 13(1)(डी) के तहत अपराध के लिए एक वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की अलग सजा दी गई। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें एक माह की अवधि के साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। भ्रष्टाचार के इस मामले में अभियुक्त बिनय कुमार सिंह को 24 अक्तूबर 2007 को निगम के यारपुर स्थित कार्यालय में 20 हजार रुपये घूस लेत...