मुरादाबाद, नवम्बर 22 -- उप्र दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान के अध्यादेश में कई संशोधन किए गए हैं। अब शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में 20 व 20 से अधिक कर्मचारियों वाले दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठानों को पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। 20 से कम कर्मचारी वाले सेवायोजकों-दुकानदारों को पंजीयन से छूट मिलेगी। कर्मचारी के काम के घंटे को आठ से बढ़ाकर नौ कर दिया गया है। नौ घंटे से अधिक कार्य लेने पर ओवरटाइम के लिए दोगुनी दर से मजदूरी का भुगतान करना होगा। इस आशय का पत्र उप श्रम आयुक्त मुरादाबाद ने जारी कर दिया है। पत्र के अनुसार महिलाओं से उनकी सहमति प्राप्त कर तथा दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान में आश्रय, कैंटीन की सुविधा, महिला शौचालय तथा निवास तक परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने की दशा में शाम सात बजे से सुबह छह बजे के बीच काम करने की अनुमति होगी। प्रत्येक अधिष्ठानों ...