जहानाबाद, मार्च 5 -- अरवल, निज प्रतिनिधि। अरवल अंचल कार्यालय का बुधवार को भाजपा जिलाध्यक्ष सह 20 सूत्री उपाध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी द्वारा किए गए औचक निरीक्षण को डीएम ने गंभीरता से लेते हुए औचक निरीक्षण को पूर्ण रूप से अवैध माना है। उन्होंने बताया कि सरकारी कार्यालय के गोपनीय दस्तावेज के निरीक्षण करने का अधिकार केवल अधिकारी या सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को ही है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को सरकारी कार्यालय में जाकर गोपनीय दस्तावेज का निरीक्षण करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने बताया कि बुधवार को अंचल कार्यालय का भाजपा जिलाध्यक्ष द्वारा औचक निरीक्षण की मामला सामने आया है, जिसे गंभीरता से लिया गया है। गोपनीय दस्तावेज दिखाने में शामिल कर्मी के विरुद्ध कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
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