वरिष्ठ संवाददाता, मार्च 13 -- अलीगढ़ के ब्लू बर्ड स्कूल से कारोबारी के बेटे का फिरौती के लिए अपहरण के बहुचर्चित मामले में 20 साल बाद फैसला आ गया। घटना को कारोबारी की फैक्ट्री में काम करने वाले नौकरी ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। ईसी एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश प्रवीण कुमार पांडेय ने नौकर समेत पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इनमें दो सगे भाई हैं। सभी पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीजीसी तरुण वर्मा ने बताया कि घटना 20 दिसंबर 2005 को हुई थी। गांधीपार्क क्षेत्र के अचल कोठी निवासी कारोबारी संदीप मित्तल की संकलन ब्रांड से हैंडलूम का कारोबार है। उनका साढ़े छह वर्षीय बेटा स्कंद मित्तल उस समय नुमाइश मैदान के पास स्थित ब्लू बर्ड स्कूल में केबीजी में पढ़ता था। स्कंद स्कूल द्वारा संचालित रिक्शे से स्कूल गय...
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