आगरा, सितम्बर 15 -- बलवा, मारपीट, धमकी एवं अन्य आरोप के 20 साल पुराने मामले में दोनों पक्षों के मध्य गिले-शिकवे दूर कराकर पुन: मित्रता कराई गई। वादी द्वारा मुकदमे की कार्रवाई आगे नहीं चलाने के बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अदालत ने आरोपित जय प्रकाश चौधरी, विकास जैन, संजीव शर्मा आदि को राजनीमा के आधार पर साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। वादी पंकज जैन ने 20 वर्ष पूर्व 19 सितंबर 2005 को आरोपियों के विरुद्ध थाना हरीपर्वत में मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया कि 19 सितंबर की शाम वह अपने भाई नीरज के साथ अपने प्लॉट पर गया था। वहां आरोपियों ने वादी एवं उसके भाई को घेर कर डंडों आदि से उन पर हमला कर दोनों को गंभीर रुप से घायल कर दिया। वर्षो पुरानी मित्रता में खटास आने पर दोनों पक्षों में बोलचाल बंद हो गई। वादी की ओर से अधिवक्ता राजीव दीक्ष...