वरिष्ठ संवाददाता, अगस्त 23 -- यूपी में 15 साल पुराने वाहनों के दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अब भारी भरकम फीस देनी होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। पहले 15 साल से अधिक पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने की प्रक्रिया जटिल थी। लेकिन अब नए नियमों के तहत 20 साल से पुराने वाहनों के लिए भी यह सुविधा उपलब्ध है। लेकिन इसके लिए फीस बढ़ा दी गई है। आगरा के आरटीओ अरुण कुमार वार्ष्णेय ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नये नियमों के अनुसार भी 15 साल पुराने वाहनों को सड़कों पर नहीं चला सकते हैं। लेकिन पहले जो प्रक्रिया चल रही थी कि घर पर भी वाहन खड़े हैं तो सीज किया जा रहा था। वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक नहीं होगा। वाहन चला नहीं सकते हैं। यह भी पढ़ें- यूपी की नगर पालिकाएं स्मार्ट बनें...