मुजफ्फरपुर, नवम्बर 27 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। वारंट के विरुद्ध फर्जी रिकॉल (कोर्ट में आत्मसमर्पण सह जमानत) गायघाट थाना में भेजने के आरोप में गायघाट विधानसभा क्षेत्र से 2005 के चुनाव में गायघाट से जदयू के प्रत्याशी रहे अशोक कुमार सिंह को कोर्ट ने गुरुवार को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। तब यह वारंट 1991 में हुई मारपीट के एक मामले में कोर्ट ने जारी किया था। गायघाट के तत्कालीन थानाध्यक्ष नागेंद्र सिंह ने फर्जी रिकॉल के मामले में दो अक्टूबर 2005 को अशोक कुमार सिंह के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की थी। विधानसभा चुनाव के लिए पांच अक्टूबर 2005 को नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद ही समाहरणालय परिसर में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अगले दिन ही पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दी। मामले में वे लगभग चार-पांच महीने जेल में रहे। हाईकोर्ट से...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.