कानपुर, दिसम्बर 25 -- कानपुर। अपर मुख्य सचिव ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को मांगे गए निर्देश में स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद तथा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के ऐसे शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मियों जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए न्यूनतम 20 वर्ष की सेवा अथवा 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है तथा 60 या 62 वर्ष पर सेवानिवृत्त होने का विकल्प दिए बिना स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त कर ली है, उनकी सेवावधि के आधार पर नियमानुसार ग्रेच्युटी दिए जाने का निर्णय लिया गया है। आगे इ आधार पर निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं।

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