अयोध्या, अगस्त 14 -- अयोध्या संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष जज तीन की अदालत में 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और रंगदारी न देने पर जान से मार देने के मामले में आरोपी को छह वर्ष पांच माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। लोक अभियोजक अरुणेन्द्र कुमार भारती तथा नवनीत कुमार गुप्ता ने बताया कि निहाल खान उर्फ अफजल पुत्र पीर मोहम्मद निवासी भैसोली थाना सरपतहा, जनपद जौनपुर के खिलाफ बीकापुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। वर्ष 2019 में दर्ज इस रिपोर्ट में निहाल खान पर 20 लाख रुपये की रंगदारी की मांग करने तथा न देने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप था। मामले की विवेचना कोतवाली में तैनात तत्कालीन उप निरीक्षक अगस्त मुनि ने की थी और आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। प्रकर...