मधु सिंह, जून 2 -- केस 1-आगरा के ताजगंज स्थित कॉलेज में शिक्षिका ने दो वर्ष में मेटरनिटी लीव के लिए आवेदन किया। लेकिन ऑनलाइन आवेदन में अनुमन्य नहीं है, दिखाकर छुट्टी नहीं दी। शिक्षिका ने कोर्ट का सहारा लिया। इसके बाद छुट्टी मान्य की गई। केस 2-आगरा के बमरौली स्थित सरकारी स्कूल की शिक्षिका को शादी के चार साल बाद बेटी हुई। इसी बीच दो साल के भीतर दोबारा गर्भवती हुई। उन्होंने मेटरनिटी लीव के लिए आवेदन किया तो कहा गया अनुमन्य नहीं है। दो बार कोर्ट जाने के बाद छुट्टी दी गई। ये केस महज उदाहरण हैं। साल में ऐसे सैकड़ों मामले आते हैं। अभी कुछ दिन पहले फर्रुखाबाद की शिक्षिका ने भी कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद छुट्टी स्वीकृति हुई। शिक्षा विभाग ने शिक्षिकाओं को दो साल में दो बार मां बनने पर ही रोक लगा दी है। यदि शिक्षिकाएं दो साल में दो बार गर...