नई दिल्ली, फरवरी 18 -- दिल्ली की एक अदालत ने दो साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले एक शख्स को 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी ठहराए गए शख्स ने चार साल पहले शराब के नशे में इस वारदात को अंजाम दिया था। उसके वकील ने इसी आधार पर उसका बचाव करते हुए अदालत से रहम दिखाने की गुहार लगाई थी, हालांकि कोर्ट ने कहा कि नशे की हालत में होना उसके अपराध की गंभीरता को कम नहीं कर देता, वह भी तब जब उसने 'ड्राई डे' पर स्वेच्छा से शराब पी थी। अदालत ने दोषी के साथ इस आधार पर भी नरमी बरतने से इनकार कर दिया कि यह डिजिटल बलात्कार का मामला था, ना कि शारीरिक अंगों से होने वाले बलात्कार का। अदालत ने पीड़िता को 13.5 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा देने का आदेश भी दिया। 26 वर्षीय आरोपी को बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 (गंभीर यौन उत्पीड़न) के तहत पहले ही दो...