पटना, जून 22 -- पटना सीबीआई कोर्ट ने बैंक से धोखाधड़ी मामले में तीन आरोपियो को सजा सुनाई है। इनमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के दो तत्कालीन प्रबंधक और एक निजी व्यक्ति शामिल हैं। तीनों को तीन वर्ष के सश्रम कारावास के साथ कुल 4 लाख रुपये के जुर्माना भरने का हुक्म दिया गया है। यह कांड दरभंगा और मधुबनी से जुड़ा है। मामला 34 साल पहले का है। रविवार को सीबीआई द्वारा जारी सूचना के अनुसार पटना की सीबीआई कोर्ट ने शनिवार को तीन आरोपियों, जिनमें बारुन कुमार मिश्रा, तत्कालीन प्रबंधक, मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कहुआ शाखा, दरभंगा; मोहन जी मिश्रा, तत्कालीन शाखा प्रबंधक, मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बहेरा शाखा, मधुबनी और एक निजी व्यक्ति दयानंद झा को बैंक धोखाधड़ी मामले में 3 वर्ष के सश्रम कारावास (आरआई) और कुल 4 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। केंद...