भागलपुर, मई 20 -- भागलपुर, कार्यालय संवाददाता हाईकोर्ट ने टीएमबीयू में 1988 से 1998 के बीच नियुक्त हुए कर्मियों को बड़ी राहत दी है। कर्मियों को उनकी नियुक्ति की तिथि से ही कर्मी मानते हुए उन्हें बकाया लाभ देने का आदेश कोर्ट ने दिया है। कर्मियों और उनके परिजनों ने हाईकोर्ट में केस करते हुए विवि के आदेश को चुनौती दी थी। उनकी तरफ से अधिवक्ता पुरुषोत्तम कुमार झा ने कोर्ट में कर्मियों को उनकी नियुक्ति तिथि से अंतर्लीन मानते हुए लाभ देने का पक्ष रखा था। हाईकोर्ट ने कर्मियों को नियमित नहीं मानने वाले पूर्व प्रभारी कुलपति के आदेश को भी रद कर दिया है। साथ ही विवि के वर्तमान कुलपति और कुलसचिव को आदेश दिया है कि वे तीन महीनों के भीतर मामले की पूरी जांच कर कर्मियों को बकाया लाभ का भुगतान करे। यह मामला हाईकोर्ट के जस्टिस पूर्णेंदु सिंह की कोर्ट में चल...