मैनपुरी, जनवरी 22 -- एसआईआर प्रक्रिया के तहत जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं उन लोगों के लिए साक्ष्यों के संबंध में चुनाव आयोग ने एक एडवाइजरी जारी की है। जिसके तहत जन्म के प्रमाण पत्र को लेकर आवश्यक जानकारी दी गई है। जो लोग वोटर लिस्ट में दर्ज थे और मैपिंग न होने के चलते हटा दिए गए उन लोगों के लिए आवश्यक 13 विकल्पों के साथ जन्म के प्रमाण को लेकर दस्तावेज मांगे गए हैं, इसकी एक गाइडलाइन जारी हुई है। इस गाइडलाइन के तहत सूची से हटाए गए वोटर अपने प्रमाणों के साथ सुनवाई स्थल पर पहुंचें और अपने नाम वोटर लिस्ट में शामिल करा लें। चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट को पारदर्शी बनाने का अभियान शुरू कर रखा है। इसी के तहत घर-घर पहुंचे बीएलओ ने वोटरों का सत्यापन किया। सत्यापन के दौरान 2.26 लाख वोटर विभिन्न कारणोंवश लिस्ट ...