प्रयागराज, मार्च 18 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीडीसी जौनपुर को 1986 के एक मुकदमे के गायब रिकॉर्ड तलाश कराकर उन्हें 15 दिन के भीतर पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक जौनपुर को भी मामले की जांच करने के अलावा गायब रिकॉर्ड का पता लगाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने मंगलेश व चार अन्य की याचिका पर उनके अधिवक्ता शरदेंदु मिश्र व जयशंकर मिश्र को सुनकर दिया है। अधिवक्ता द्वय के अनुसार चकबंदी अधिकारी सदर जौनपुर के न्यायालय से वाद संख्या 912 से 924 सन् 1986 (रामप्यारे बनाम सितई) में एकपक्षीय आदेश हुआ था, जिसके विरुद्ध याचियों ने रेस्टोरेशन अर्जी दी। अर्जी पर सुनवाई करते हुए चकबंदी अधिकारी न्यायालय ने उक्त आदेश स्थगित कर दिया, जिस पर यथास्थिति का आदेश भी रहा और यह आदेश छह अप्रैल 2019 तक चलता रहा। इ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.