नई दिल्ली, फरवरी 21 -- - दो दिन के अंदर दलील पेश करेंगे सज्जन के वकील नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू अदालत ने शुक्रवार को 1984 सिख विरोधी दंगे के मामले में दोषी कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार की सजा की अवधि पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत ने 25 फरवरी को सजा पर फैसला सुनाने का आदेश दिया है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत ने सज्जन कुमार की सजा पर दलीलें सुनने के लिए 21 फरवरी का दिन तय किया था। शुक्रवार को पीड़ित पक्ष की ओर से वकील ने सजा पर बहस के लिए लिखित दलील जमा की। अदालत ने कुमार के वकील से भी लिखित दलील जमा करने को कहा। कुमार के वकीलों की मांग को स्वीकारते हुए उन्हें दो दिन के अंदर लिखित दलील जमा करने के लिए कहा है। ---- ये है पूरा मामला बता दें कि अदालत ने 12 फरवरी को सिख ...