नई दिल्ली, जनवरी 31 -- दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह मामला 1 नवंबर, 1984 को सरस्वती विहार इलाके में पिता-पुत्र की हत्या से संबंधित है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने लोक अभियोजक मनीष रावत की ओर से सभी दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत अब 7 फरवरी को फैसला सुनाएगी। 21 जनवरी को,अदालत ने सिख विरोधी दंगों के एक मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ फैसला टाल दिया था। इसने लोक अभियोजक मनीष रावत को इस बात पर अतिरिक्त दलीलें पेश करने की अनुमति दी थी कि मामले की आगे की जांच के दौरान क्या सामग्री इकट्ठी की गई थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान, वकील अनिल शर्मा ने तर्क दिया था कि सज्जन कुमार का नाम शुरुआत से नहीं था,विदेशी भूमि का कानून इस मामले ...
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