नई दिल्ली, फरवरी 25 -- पेज एक के लिए 1984 सिख दंगे: कांग्रेस के पूर्व सासंद सज्जन को उम्रकैद - सरस्वती विहार में पिता-पुत्र की हत्या के मामले में अदालत ने सज्जन को ठहराया था दोषी नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। वर्ष 1984 में सिख विरोधी दंगों के मामले में राउज एवेन्यू अदालत ने कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत ने कुमार को आईपीसी 302 (किसी व्यक्ति की हत्या करने) और 436 (आग या विस्फोटक द्वारा मकान को नष्ट करने) की धारा के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन्हें एक नवंबर 1984 को सरस्वती विहार में पिता जसवंत सिंह और पुत्र तरुणदीप सिंह की हत्या के मामले में अदालत ने 12 फरवरी को दोषी ठहराया था। सज्जन को दंगा, गैरकानूनी तरीके से एकत्र होने और हत्या आदि से संबंधित धार...