नई दिल्ली, फरवरी 18 -- 1984 सिख दंगे: अभियोजन पक्ष ने दोषी सज्जन को फांसी देने की मांग की - राउज एवेन्यू अदालत में 21 फरवरी को होगी सजा पर बहस - दंगों में पिता-पुत्र की हत्या में आरोपी थे सज्जन - 12 फरवरी को अदालत ने मामले में ठहराया था दोषी नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू अदालत में वर्ष 1984 में सिख दंगों से संबंधित पिता-पुत्र की हत्या के मामले में दोषी कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को फांसी देने की मांग की है। यह मांग अभियोजन पक्ष और पीड़ित पक्ष की ओर से की गई है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत ने सज्जन की सजा पर बहस के लिए 21 फरवरी का आदेश दिया है। सज्जन के वकील ने सजा पर बहस के लिए समय मांगा। शिकायतकर्ता के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फुल्का ने पीड़ितों की ओर से फांसी की मांग का समर्थन किया और बहस के लिए समय मा...