नई दिल्ली, नवम्बर 4 -- हरियाणा सरकार ने 1984 सिख दंगा में मारे गए राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के परिजन को नौकरी देने का रास्ता साफ कर दिया है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पीड़ितों के परिजन को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के लिए संविदा कर्मियों की तैनाती नीति 2022 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई। गौरतलब है कि सीएम सैनी ने अगस्त में ही राज्य विधानसभा में इसकी घोषणा की थी। मंत्रिमंडल की तरफ से पास किए गए प्रस्ताव के तहत संविदा कर्मियों की तैनाती नीति में एक नया प्रावधान शामिल किया गया है। इसके तहत प्रत्येक दंगा पीड़ित परिवार में सर्वसम्मति से एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। प्रस्ताव के मुताबिक, इन सदस्यों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) की ओर से उनकी शैक्षिक योग्यता और पात्रता मानदंडों के आधार पर स...