मेरठ, नवम्बर 30 -- नगर निगम पर 193 करोड़ की देनदारी का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। कॉमर्शियल कोर्ट के आदेश के खिलाफ नगर निगम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। मामला निजी कंपनी ए-2-जेड के बकाये से संबंधित है। गत दिनों कॉमर्शियल कोर्ट, लखनऊ ने नगर निगम और सीएंडडीएस को कंपनी का बकाया भुगतान का आदेश दिया था। आर्बिट्रेशन में ट्रिब्यूनल में कई साल मामला चलने के बाद नगर निगम और सीएंडडीएस को आदेश हुआ कि ठेकेदार कंपनी को भुगतान करना होगा। भुगतान करोड़ों रुपये में है। इसे नगर निगम और सीएंडडीएस ने मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा-34 के तहत कॉमर्शियल कोर्ट लखनऊ में चुनौती दी थी। कॉमर्शियल कोर्ट लखनऊ ने नगर निगम और सीएंडडीएस दोनों को अनुबंध के उल्लंघन के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी माना। इस तरह घर-घर से कूड़ा कलेक्शन...
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