कानपुर, नवम्बर 27 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। हत्यायुक्त लूट के 19 साल पुराने मामले में एडीजे आजाद सिंह ने पांच दोषियों को लूट का तार बेचने के मामले में सात-सात वर्ष कैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने से 75 हजार रुपये की राशि मृतक ड्राइवर और क्लीनर के परिजनों को आधी-आधी दी जाएगी।सरसौल के चौकीदार किशन ने 5 दिसंबर 2005 को महाराजपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बतौर आरोप महुआ गांव मोड़ के पास दो अज्ञात शव सड़क किनारे पड़े मिले थे। मृतकों की शिनाख्त ट्रक चालक दिनेश सिंह उर्फ मामा उर्फ लाल सिंह और क्लीनर सुनील तिवारी उर्फ छुन्नू के रूप में हुई थी। जांच में सामने आया था कि दिनेश और छुन्नू कोलकाता से ट्रक में नाल्को कंपनी का एल्यूमिनियम का तार लादकर चले थे। रास्ते में दोनों की हत्या कर ट्रक में लदा 20 लाख रुपये का तार ...