बदायूं, मार्च 7 -- अपर जिला जज व फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश मिर्जा जीनत ने रजपुरा थाना क्षेत्र (वर्तमान में संभल) में 19 साल पुराने दोहरे हत्याकांड़ में पिता-पुत्र सहित 10 आरोपियों को दोषी करार देते हुये आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही न्यायाधीश ने ने सभी दोषियों पर 21-21 हजार रुपये का जुर्माना करने के आदेश दिये हैं। एक आरोपी टीटू उर्फ हरिकिशोर को तमंचे का भी दोषी करार दिया गया।उस पर पांच वर्ष की सजा और पांच हजार का जुर्माना अलग से लगाया। एडीजीसी अरविंद लाल के अनुसार संभल जिले के रजपुरा थाना क्षेत्र के जहानपुर गांव निवासी राजवीर ने रिपोर्ट कराई। बताया सात-आठ अगस्त 2006 की रात गांव के महेंद्र सिंह के खेत में बटाई पर बोई गई मक्का की रखवाली करने के लिए उसका भाई चेतराम व भतीजा मनवीर गए हुए थे। रात एक बजे सात आठ व्यक्ति आए और मनवीर...
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