हल्द्वानी, मार्च 17 -- नैनीताल। हाईकोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिले की जसपुर तहसील के 19 गांवों को काशीपुर तहसील में मिलाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने राज्य सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या इस बदलाव को करते समय सभी नियमों का पालन किया गया है या नहीं। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 7 अप्रैल नियत की है, तब तक सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। इस मामले में जसपुर तहसील निवासी सद्दाम हुसैन और एक अन्य व्यक्ति ने जनहित याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार ने 2020 में एक अधिसूचना जारी कर जसपुर के 19 गांवों को काशीपुर तहसील में मिला दिया था, जिससे उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को कृषि कार्य से जुड़ी समस्याओ...
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