रांची, जुलाई 1 -- रांची, संवाददाता। आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए अवैध हथियार मुहैया करने से जुड़े एक मामले में जेल में बंद अमन साहू गिरोह के सक्रिय सदस्य चंदन साव के खिलाफ आतंकवाद निरोधी दस्ता (एटीएस) समय-सीमा के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकी। मामले के जांच अधिकारी आरोपी को रिमांड लेने के 180 दिनों बाद भी जांच पूरी करते हुए चार्जशीट दाखिल करने में विफल रहे। इसका लाभ चंदन साव को मिल गया है। उसकी ओर से अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने सीआरपीसी की धारा 167(2) का हवाला देते हुए डिफॉल्ट जमानत याचिका दाखिल की। दाखिल याचिका पर एटीएस मामले के विशेष न्यायाधीश एसएन तिवारी की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के पश्चात रिमांड अवधि 180 दिन बाद भी चार्जशीट दाखिल नहीं किए जाने पर याचिका को स्वीकार किया। यह प्राथमिकी एटीएस के एसआई संजय दास ने गुप्त सूचना ...