बेगुसराय, नवम्बर 27 -- बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश-चतुर्थ कोर्ट में जज ने गाली गलौज व मारपीट के मामले की सुनवाई करते हुए चार आरोपितों को तीन साल की सजा सुनाई। एसपी मनीष कुमार ने बताया कि सजा सुनाये गये आरोपितों में भगवानपुर थाना के काजी रसलपुर गांव निवासी राम उदगार रजक का पुत्र पंकज रजक, भरोसी साह का पुत्र राजेश साह, दानिक रजक का पुत्र राम उदगार रजक व रामउदगार रजक का पुत्र फूचो रजक का नाम शामिल है। इन आरोपितों पर वर्ष 2006 में गाली गलौज करने व मारपीट करने का आरोप है। अनुसंधानकर्ता दारोगा महेश्वर सिंह थे।

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