मधुबनी, जून 21 -- झंझारपुर,निप्र। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बालेंद्र शुक्ला की अदालत ने 18 वर्ष से ट्रायल में चल रहे हत्या के मामले में सभी आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। लखनौर थाना क्षेत्र के सोनार पट्टी निवासी रामेश्वर महतो की हत्या हुई थी। 11 आरोपी में जिंदा बचे हुए सभी 9 आरोपी को दोषी मानते हुए बिंदुवार सजा सुनाई गई है। 25 जून 2007 की घटना हुई थी। 11 लोगों पर ट्रायल चल रहा था। 18 साल में ट्रायल के दौरान दो आरोपी मकसूदन महतो और राज करण महतो की मौत हो गई। बचे हुए 6 लोगों में घूरन महतो, श्याम महतो, हरिमोहन महतो, महेंद्र महतो, राजेंद्र महतो एवं कारी महतो को धारा 304 / 34 पार्ट 2 में सभी को 6 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 20 हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। इन सभी 6 लोगों को धारा 341/ 34 में दोषी मान...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.