भागलपुर, मई 20 -- भागलपुर। 18 साल पहले कोर्ट में दायर नालसीवाद में तत्कालीन जोगसर थानेदार अरविंद शर्मा को कोर्ट से जमानत मिली। एसीजेएम प्रथम की अदालत ने उन्हें जमानत दी। उक्त मामले में लगातार उपस्थित नहीं होने पर थानेदार के विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी कर दिया गया था। सोमवार को पदाधिकारी उपस्थित हुए और उन्हें जमानत दी गई।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...