बोकारो, जुलाई 3 -- बोकारो, प्रतिनिधि। सड़क सुरक्षा अधिनियम व मोटर वाहन नियमावली के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों द्वारा वाहन चालन पूरी तरह अवैध व दंडनीय अपराध है। इस संदर्भ में चास अनुमंडल पदाधिकारी प्रांजल ढ़ांडा के निर्देश पर गुरूवार से विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत दो पहिया व चार पहिया वाहनों की जांच की जाएगी। यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। नाबालिगों को वाहन सौंपना एक गंभीर लापरवाही है। ऐसे मामलों में केवल वाहन चालक ही नहीं, बल्कि वाहन के मालिक, अभिभावक को भी उत्तरदायी माना जाएगा। इसलिए माता-पिता, अभिभावक व वाहन स्वामी अपने बच्चों को वाहन देने से पहले यह सुनिश्चित करें कि उनकी उम्र वैधानिक रूप से 18 वर्ष पूर्ण हो चुक...