मिर्जापुर, दिसम्बर 12 -- मिर्जापुर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार सिंह ने कहा है कि जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वह मतदाता बनने के लिए निर्वाचन आयोग से तय की गई अर्हता एक जनवरी-2026 को 18 वर्ष उम्र पूरी करने वाले युवक और युवती फॉर्म-6 के साथ अनुलग्नक-4 के साथ यदि फॉर्म जमा करते हैं तो उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने ऐसे मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए दस दिसंबर को पत्र जारी किया है। उन्होंने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक नामावलियों के गहन पुनरीक्षण 2025-26 के अन्तर्गत घर-घर गणना प्रपत्रों के एकत्रीकरण के समय यदि किसी अर्ह निर्वाचक का नाम वर्ष-2025 की निर्वाचक नामावली में न होने से गणना प्रपत्र उन्हें प्राप्त नहीं हुए हैं, तो ऐसी दशा में बूथ लेवल अधिकारी उन्ह...
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