लखनऊ, जुलाई 3 -- उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियों तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स 2025 को मंजूरी भवन की ऊंचाई सीमा पर प्रतिबंध हटा चौड़ी सड़कों पर बढ़ा फ्लोर एरिया रेशिया लखनऊ। विशेष संवाददाता। उत्तर प्रदेश के शहरों में अब मकान के साथ दुकान बनाने की सुविधा भी मिलेगी। अब 100 वर्ग मीटर तक के भूखंडों के लिए-आवासीय भवन व 30 वर्ग मीटर तक के भूखंडों के लिए-वाणिज्यिक भवन बन सकेंगे। इसके लिए अब नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियों तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स 2025 को मंजूरी दे दी। मिश्रित उपयोग का यह छूट वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 24 मी0 या इससे अधिक च...