नई दिल्ली। हेमलता कौशिक, अक्टूबर 20 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने एक प्राइवेट स्कूल की ओर से बढ़ाई गई फीस के भुगतान पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यता वाली दो जजों की डिवीजन बेंच ने सिंगल जज के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि प्राइवेट स्कूल के 17 छात्रों के अभिभावकों को अब 60 फीसदी फीस जमा करानी होगी। चीफ जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने इस मामले में अभिभावकों की ओर से दायर याचिका पर विचार करते हुए यह आदेश दिए हैं। बेंच ने कहा कि अभिभावक वर्तमान फीस की 60 फीसदी रकम जमा करा दें। यह फीस भी अभिभावकों द्वारा दो किस्तों में जमा की जाएगी। 30 फीसदी की रकम 30 नवंबर तक जमा करानी होगी। बाकी बची दूसरी 30 फीसदी की रकम 20 दिसंबर तक जमा करनी होगी। इसके साथ ही बेंच ने प्राइवेट स्कूल को निर्देश दिया है कि इस बीच ...
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