रांची, जनवरी 9 -- रांची, संवाददाता। 1630.67 किलो डोडा (पोस्ता) की बड़ी खेप बरामदगी के मामले में ट्रायल फेस कर रहे पांच आरोपियों को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अपर न्यायायुक्त कुलदीप की अदालत ने शुक्रवार को मामले में यूपी के बरेली निवासी फाजिल खान, मो. तसलीम, रांची के मो. अली, खूंटी के सानिका मुंडा और जेल में बंद बिरसा मुंडा को बरी किया। चार आरोपियों की ओर से अधिवक्ता अनिल सिंह महाराणा ने अदालत में बहस की थी। जबकि, बिरसा मुंडा का पक्ष सौरभ पांडे ने रखा था। अधिवक्ता महाराणा ने बताया कि दशमफॉल थाना पुलिस ने 25 मई 2021 को एक ट्रक से 1630.67 किलोग्राम अवैध डोडा जब्त किया था और मौके से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। ट्रक से डोडा की अवैध ढुलाई की जा रही थी। घटना को लेकर दशमफॉल थाना में कांड संख्या 13/2021 के तहत प्राथमिकी दर...