नई दिल्ली, दिसम्बर 15 -- सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा राज्य सरकार को एक मामले में माफ करने पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया और मामले को पुनर्विचार के लिए वापस हाई कोर्ट भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट पक्षों को एक बार फिर सुनेगा और कानून के अनुसार नया आदेश पारित करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा राज्य सरकार की ओर से दीवानी विवाद में याचिका दायर करने में हुई 1612 दिन की देरी को माफ करने पर नाराजगी जताई। साथ ही कहा कि क्या कोर्ट को इस मामले पर पहले दिए गए फैसलों की जानकारी थी। जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने गौर किया कि 1 सितंबर को हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से बिना पूछे ही देरी को माफ कर दिया। 5 दिसंबर के अपने आदेश में ...