नई दिल्ली, दिसम्बर 26 -- मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि वह ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ा कानून लाने की संभावना पर विचार करे। अदालत ने यह टिप्पणी बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और इंटरनेट पर अश्लील सामग्री की आसान उपलब्धता को लेकर जताई गई चिंता के बीच की है। न्यायमूर्ति जी. जयचंद्रन और न्यायमूर्ति के. के. रामकृष्णन की पीठ ने यह टिप्पणी एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई के दौरान की। याचिका में इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISP) को पैरेंटल कंट्रोल या 'पैरेंटल विंडो' सेवा उपलब्ध कराने के निर्देश देने की मांग की गई थी, ताकि बच्चों को पोर्नोग्राफिक कंटेंट से बचाया जा सके। अदालत ने माना कि इंटरनेट का उपयोग करने वाले बच्चे बेहद संवेदनशील और असुरक्षित स्थिति में हैं, ऐ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.