प्रयागराज, मई 28 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस में कार्यरत 2001 बैच के दरोगाओं एवं वर्तमान समय में पुलिस निरीक्षक पद पर कार्यरत लोगों बड़ी राहत देते हुए उनकी प्रशिक्षण अवधि को सेवा में जोड़ने का निर्देश दिया है। साथ ही 16 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके दरोगा पद पर नियुक्त पुलिसकर्मियों को द्वितीय प्रोन्नति वेतनमान ग्रेड-पे 5400 रुपये (पुलिस उपाधीक्षक) का देने के सम्बन्ध में छह सप्ताह में कानून के तहत स्पष्ट आदेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने पुलिस इंस्पेक्टर जगदम्बा सिंह व अन्य की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम की बहस सुनने के बाद प्रकरण निस्तारित करते हुए दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम एवं एडवोकेट श्याम शरण का तर्क था कि हाईकोर्ट के पूर्व के आदेशों और बाद में जारी शासनादेशों के बावजूद विभाग कुछ नहीं...