भागलपुर, सितम्बर 27 -- भागलपुर। 16 साल पहले के मामले में कोर्ट ने आरोपी लालू कुमार को चेतावनी देकर रिहा कर दिया। वर्ष 2009 में मारपीट सहित अन्य धाराओं में अंतीचक थाना में केस दर्ज किया गया था। उक्त धाराओं में कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया था। कोर्ट ने अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी को आगे इस तरह की घटना को अंजाम नहीं देने और आचरण सही रखने की चेतावनी देते हुए रिहा कर दिया।
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