बुलंदशहर, मई 8 -- अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम/(विशेष न्यायाधीश) गैंगस्टर एक्ट चंद्रविजय श्रीनेत ने बीबीनगर पुलिस द्वारा करीब 16 साल पहले लगाए गए गैंगस्टर एक्ट में दो अभियुक्तों को दो-दो साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। गुरुवार को विशेष लोक अभियोजक योगेश कुमार ने बताया कि वर्ष 2009 में थाना बीबीनगर में तत्कालीन थानाध्यक्ष द्वारा एक गैंग चार्ट तैयार किया था, जिसके अनुसार आरोपी शंकर पुत्र प्रीतम व हरवीर पुत्र रामचंद्र निवासीगण गांव बहिरा थाना अगौता ने एक सक्रिय गैंग बना रखा था। इस गिरोह का लीडर सतवीर था। इस गिरोह में आरोपी शंकर एवं हरवीर भी शामिल थे। इस गिरोह द्वारा अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए विद्युत तार काटकर चोरी कर व जानलेवा हमला जैसी घटनाओं को अंजाम दिय...