धनबाद, मई 21 -- भारत में अदालतों और कानून व्यवस्था जुड़े कई आजीबो-गरीब मामले सामने आते रहते हैं। भारतीय अदालतों के पास मुकदमों का बोझ काफी ज्यादा है। ऐसे में एक झारखंड का आजीबो-गरीब मामला सामने आया है। यहां चोरी की चायपत्ती रखने के आरोप में एक शख्स को 15 सालों तक जेल में रहना पड़ा चोरी की चायपत्ती रखने के आरोपी भौंरा के सुरागमडीह के गौरखूंटी निवासी संदीप सिंह उर्फ साहब को कोर्ट ने मंगलवार को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का आदेश दिया। प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी की अदालत में यह मामला 15 वर्षों से लंबित था। मामला झारखंड के धनबाद जिले का है। यहां बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी के खिलाफ झरिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तत्कालीन थाना प्रभारी नसरुल्लाह खान ने 29 दिसंबर-2010 को प्राथमिकी दर्ज करते हुए कहा ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.