हापुड़, मई 12 -- उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम 2018 का उल्लंघन करने पर जनपद हापुड़ के 17 पब्लिक स्कूलों को 15 दिन के अंदर बच्चों से ज्यादा ली गई फीस को वापस करना होगा। साथ ही विभाग को सूचना करनी होगी। छात्र छात्राओं को फीस वापस नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। बीते गुरूवार को समिति की मीटिंग में सीबीएसई, आईसीएसई और वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों के शुल्क विवरण की समीक्षा की गई थी। जिसमें पाया गया कि कई स्कूलों ने बिना समिति की अनुमति के मनमाने ढंग से शुल्क में वृद्धि की है। ऐसे 17 स्कूल चिंहित किए गए। जिन्हें डीएम अभिषेक पांडेय ने 15 दिन के भीतर सुधार का मौका दिया। अब 15 दिन के अंदर उक्त 17 स्कूलों को बच्चों से ली ज्यादा फीस को वापस करना होगा और फिर डीएम एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया हो...