नई दिल्ली, अगस्त 8 -- पश्चिम बंगाल में इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए हुई संयुक्त प्रवेश परीक्षा (WBJEE) की मेरिट लिस्ट अब दोबारा बनेगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि JEE बोर्ड द्वारा जारी की गई मौजूदा मेरिट लिस्ट अदालत के OBC आरक्षण को लेकर पहले दिए गए आदेश के खिलाफ है। न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने आदेश दिया कि नया पैनल उन 66 पिछड़े वर्गों (OBC) को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाए, जिन्हें पश्चिम बंगाल की पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने 2010 से पहले मान्यता दी थी। इन वर्गों को 7 फीसदी आरक्षण देना होगा। कोर्ट ने ये पूरी प्रक्रिया 15 दिनों के अंदर पूरी करने को कहा है।कोर्ट ने क्या दिया आदेश न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अगली सुनवाई की तारीख से पहले, बोर्ड के रजिस्ट्रार और उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ विशेष ...