बोकारो, नवम्बर 11 -- बोकारो, प्रतिनिधि। सिविल सर्जन कार्यालय के सभागार में सोमवार को सिविल सर्जन सह अभिहित पदाधिकारी डॉ अभय भूषण प्रसाद ने ड्रग एण्ड केमिस्ट एसोसिएशन व चेम्बर आफ कामर्स के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सीएस ने दुकानदारों को बताया गया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने किसी भी खाद्य लेवल पर ओआरएस (ओरल रिहाईड्रेशन साल्ट) शब्द के प्रयोग पर रोक लगा दी है। इसलिए सभी दुकानदार से अपील है कि 15 दिनों के अन्दर अपनी दुकानों से ओआरएस से संबंधित पेय पदार्थ जैसे ओआरएसएल, ओआरएसएल प्लस, ओआरएसएल एडवांस केयर प्लस एक्टिव प्लस, ओआरएसएल एडवांस केयर इलेक्ट्रोलाइट, ओआरएसएफआईटी टीएम, ओआरएसएल रिहाइड्रेट इलेक्ट्रोलाइट, न्यूट्रीयर्स एप्पल इनरिच्ड, फरूटर्स सहित अन्य पेय पदार्थ अपनी-अपनी दुकानों से हटा दें। खाद्य सुरक्षा पदाधिका...