मेरठ, मई 25 -- मेरठ। नगर निगम शहर में कुत्ता पालने वालों पर सख्ती करने जा रहा है। कुत्ता पालने वालों को अब नगर निगम में कुत्तों का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पालतू कुत्तों का पंजीकरण न कराने वालों से नगर निगम जुर्माना वसूलेगा। शहर में बढ़ते कुत्तों के हमले और काटने के बढंते केस को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। नगर निगम से बनने वाले लाइसेंस का प्रभार मिलने के बाद नगर स्वास्थ्य अधिकारी डाक्टर गजेंद्र पाल सिंह ने आदेश करते हुए कहा कि शहर में कुत्ता पालने के लिए मालिकों को अपने कुत्तों का नगर निगम में पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए नगर निगम जल्द नोटिस जारी करने जा रहा है। डॉ. गजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि आगामी 15 जून तक पंजीकरण कराना होगा। उसके बाद नगर निगम कुत्ता पालने वालों से प्रतिमाह 50 रुपये के हिसाब से जुर्माना...