प्रयागराज, जून 20 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केवल 15 जिलों में सहायक अध्यापकों के अंतरजनपदीय स्थानांतरण की अधिसूचना की वैधता की चुनौती देने वाली याचिका पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि केवल 15 जिलों के सहायक अध्यापकों का स्थानांतरण विभेदकारी, मनमाना और याची के अधिकारों का हनन है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने श्रावस्ती में प्राथमिक विद्यालय की सहायक अर्चना पाल की याचिका पर अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी को सुनकर दिया है। एडवोकेट त्रिपाठी कहना है कि केवल 15 जिलों के सहायक अध्यापकों के स्थानांतरण से समायोजन की नीति मनमानी व विभेदकारी है। इसे रद्द किया जाना चाहिए। परिषद की ओर से कहा गया कि 15 जिलों में सहायक अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए स्थानांतरण से समायोजन का आदेश दिया गया है ताकि अनिवार्य श...