नई दिल्ली, मार्च 27 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता डिफेंस कॉलोनी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) द्वारा 6 दशक से अधिक समय तक लोधी युग के स्मारक 'शेख अली की गुमटी पर अनधिकृत कब्जा किए जाने के मामले सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रूख अपनाया। शीर्ष अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए डिफेंस कॉलोनी आरडब्ल्यूए को क्षतिपूर्ति के तौर पर दिल्ली सरकार के पुरातत्व विभाग को 40 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इस रकम का इस्तेमाल 15वीं सदी में निर्मित इस स्मारक के जीर्णोद्धार पर खर्च करने का निर्देश दिया है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने आरडब्ल्यूए को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार करते हुए मुआवजे की रकम पुरातत्व विभाग के समक्ष जमा कराने को कहा है। इसके साथ ही, पीठ ने मामले की अगली सुनवाई सुनवाई 8 अप्रैल तय कर दी ह...